राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 3 2025 9:38PM आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में बीडीओ समेत पांच को सजापटना 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार में पटना की सत्र अदालत ने एक अभियंता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आज मृतक की पत्नी और उसके एक रिश्तेदार प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) समेत पांच लोगों को तीन-तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश छेदीराम ने मामले में सुनवाई के बाद मृतक की पत्नी प्रीति, ससुर दिलीप कुमार सिंह, साला प्रिय रंजन कुमार सिंह, मौसेरा साला प्रशांत कुमार और संजय कुमार सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 306 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। मामले के विशेष अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी अभियुक्त पटना के महेन्द्रू मुहल्ला के रहने वाले हैं। मामले के परिवादी डाॅ. विकास कुमार सिंह हैं। विकास के भाई मृतक विशाल कुमार सिंह एक सीमेंट कंपनी में अभियंता के पद पर कार्यरत थे। विशाल कुमार सिंह की शादी प्रीति से 26 नवंबर 2011 को हुई थी। शादी के बाद प्रीति विशाल के साथ रहना नहीं चाहती थी। शादी के तुरंत बाद से ही पत्नी और ससुराल वाले विशाल को प्रताड़ित करने लगे। ससुराल वालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित और तंग होकर विशाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। विशाल ने आत्महत्या से पूर्व एक 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पत्नी और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने का सिलसिलेवार जिक्र था। इस मामले में मृतक के भाई डाॅ. विकास कुमार सिंह ने 07 सितंबर 2012 को पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी संख्या 223/2012 के रूप में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दोषी संजय कुमार सिंह वर्तमान में भोजपुर जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इस मामले में अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।सं. सूरजवार्ता