राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Apr 12 2025 8:36PM कीटनाशक दवा विक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज करने आदेशसागर, 12 अप्रैल (वार्ता) मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहली में 32 किसानों की गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवा से नुकसान होने पर जिला प्रशासन ने दवा ब्रिक्रेता पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार मेसर्स श्री आदि एग्रो केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, रहली जिला सागर प्रो. अभय जैन ने निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. द्वारा कृषकों को गेहूं में खरपतवार नाशक दवा विक्रय की थी। इस पर रहली विकासखण्ड के 32 कृषकों द्वारा फसल नष्ट होने की शिकायत दर्ज करायी गई है। शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई है। जांच में कृषकों के उक्त दवा छिडकाव से 80-90 प्रतिशत फसल में नुकसान होना पाया गया है। प्रयोगशाला जांच में नमूना अमानक स्तर का पाया गया है।विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।.