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किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

बारां, 04 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में बारां के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलात न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने आरोपी गणेश मेघवाल को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।