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पूर्णागिरी मेले में टैक्सी विवाद मामले में सभी बैरियर पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश

नैनीताल, 03 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध पूर्णागिरी मेले में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सी वाहनों के संचालन पर उपजे विवाद के मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए ठुलीगाड़ बैरियर पर सीसीटीवी लगाने और अनुपालन रिपोर्ट 09 अप्रैल को अदालत में पेश करने को कहा है।
पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पूर्णागिरी धाम में हर साल मां पूर्णागिरी मेला 15 मार्च से 15 जून के मध्य संचालित होता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं।
चंपावत जिला पंचायत ने ठूलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सी वाहनों की संचालन के लिये निविदा जारी कर सिर्फ उन्हीं टैक्सी वाहनों को संचालन की अनुमति दी है जिन्होंने निविदा में भाग लिया है।
एसोसिएशन की ओर से आगे कहा गया कि जिला पंचायत की ओर से उठाया गया कदम गलत है और यह जिला पंचायत की संपत्ति नहीं है। लोक निर्माण विभाग की सड़क पर जिला पंचायत यह कदम नहीं उठा सकता है।
विगत 12 मार्च को सरकार ने भी अदालत में अन्य टैक्सियों के संचालन पर रोक नहीं लगाने की बात कही थी।
आज याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और निजी ठेकेदार द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मिल कर अन्य टैक्सियों का संचालन नहीं करने दिया जा रहा है। अंत में अदालत ने चंपावत के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि ठुलीगाड़ समेत सभी बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करे और सीसीटीवी की रिकार्डिंग सुरक्षित रखे। साथ ही पीठ ने अनुपालन रिपोर्ट 09 अप्रैल तक अदालत में पेश करने को कहा है।
रवीन्द्र, उप्रेती
वार्ता