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वोट बैंक के लिए नहीं लोगों के कल्याण के लिए लाया जाता है कानून : विजय

पटना, 03 अप्रैल (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वोट बैंक के लिये नहीं लोगों के कल्याण के लिये कानून लाया जाता है।
श्री सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार रहा है। उन्होंने कहा कि किसी धर्म प्रदर्शन की आजादी के नाम पर लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक प्रकृति के है। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर-इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं दी गई है। वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर-मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात कही गई है ,उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का व्यक्ति बन सकता है, वह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड का संचालन चैरिटी कानून के मुताबिक हो। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को चिह्नित कर बाहर का रास्ता दिखाने का होना चाहिए लेकिन तुष्टिकरण की मानसिकता से पोषित विपक्ष चाहता है उनके राज में चलने वाली मिलीभगत की संस्कृति चलती ही रहे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश के लोगों को याद है कि साल 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए किस तरह वक्फ कानून को निरंकुशतावादी बना दिया गया था, जिसके कारण दिल्ली के सबसे महंगे इलाके लुटियन्स ज़ोन में 120 से ज्यादा वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई।
भाजपा नेता ने कहा कि देश के लोगों को याद है कि साल 2013 में रातों-रात तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने के लिए किस तरह वक्फ कानून को निरंकुशता वादी बना दिया गया था, जिसके कारण दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में. लुटियन्स ज़ोन में 120 से ज्यादा वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई।1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 तक और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई । दान केवल अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, सरकारी या किसी और की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता।
उप मुख्यमंत्री ने कहा, "वक़्फ़ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अब इसे कलेक्टर से सत्यापित करवाना होगा। राजग सरकार का साफ तौर पर मानना है कि धार्मिक तुष्टिकरण के नाम पर सार्वजनिक संपत्तियों के लूट की छूट अब नहीं दी जा सकती। इस विधेयक के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी की राजग सरकार ने न्यायपालिका के आदेश और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना नहीं बल्कि उसका सम्मान किया है। इसलिए, इसका विरोध करने वाले और कुछ भी हों.. देश के संविधान.. देश के कानून.. और किसी भी समुदाय के हितैषी कतई नहीं हो सकते।"
प्रेम सूरज
वार्ता
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11 Apr 2025 | 9:06 PM

पटना, 11 अप्रैल (वार्ता) बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने आज कहा कि बिहार में 15 वर्षों तक जंगलराज की सहभागी रही कांग्रेस को आंदोलन से पहले प्रायश्चित कर बिहारवासियों से माफी मांगनी चाहिए।

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