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37 गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य 13 अप्रैल तक पूरा करें : हाईकोर्ट

नैनीताल, 04 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के नारायणबगड़ में पिंडर नदी के पार 37 दूरस्थ गांवों को जोड़ने वाले पुल का जीर्णोद्धार हर हाल में 13 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नौ अप्रैल को अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है।
स्थानीय निवासी जयबीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से नारायणबगड़-परखाल मोटर मार्ग पर स्थित पुल के उन्नयन और पुनरुद्धार का कार्य तय समय पर पूरा नहीं किया गया है। पुल की मरम्मत के लिए दिसंबर, 2024 में निविदा जारी की गई थी और पुल पर यातायात रोक दिया गया था।
इसके बावजूद अभी तक मरम्मत कार्य पूरा नहींं हो पाया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुल का निर्माण नहीं होने से नारायणबगड़ के 37 गांवों की लगभग दस हजार जनता प्रभावित हो रही है।
उसके सामाजिक-पारिवारिक और सुख-दुख से जुड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 26 किमी के बेहद दुरूह रास्ते से अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। जिससे अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में हो रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आगामी 14 अप्रैल को नारायणबगड़ में ग्रामीणों के आस्था का केंद्र बैशाखी मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें विभिन्न स्थानों से देव डोलियां पहुंचती हैं। पुल की मरम्मत नहीं होने से 37 गांवों की जनता भी मेले में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगी।
रवीन्द्र.संजय
वार्ता
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