भारतPosted at: Sep 30 2024 10:54PM
कर्नल पराशर की जम्मू-कश्मीर पुलिस में नियुक्ति पर रोक
नयी दिल्ली 30 सितंबर (वार्ता) चुनाव आयोग ने भारतीय सेना में कार्यरत कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के दौरान पुलिस सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नियुक्त करने के निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आयोग ने सोमवार को इस संबंध में केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंगलवार को 11 बजे तक इस आदेश के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट भेजने और साथ में आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि विधान सभा चुनाव के संबंध में वहां लागू आदर्श चुनाव आदर्श संहिता के बीच आयोग की अनुमति के बिना यह नियुक्ति कैसे की
गयी।
आयोग के सचिव बी सी पात्रा ने इस पत्र में लिखा है,'मुझे आपको सरकार के आदेश संख्या 444-गृह, 2024 दिनांक 27.09.24 के आदेश का उल्लेख करने को कहा गया है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना के गुलमर्ग स्थित उच्च क्षेत्र युद्ध कला स्कूल के कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसएसपी (प्रशिक्षण एवं विशेष कार्यवाही) के पद पर नियुक्त किया गया है।'
पत्र में कहा गया है कि आयोग ने इस आदेश को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण पर लगे पाबंदी के विरुद्ध माना है और इस आदेश के गुण-दोष या इसकी तात्कालीक जरुरत पर कोई टिप्पणी किये बगैर आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि के दौरान इस नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है।
पत्र में जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव को आयोग के इस निर्णय पर क्रियान्वयन की रिपोर्ट मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक भेजने और इस नियुक्ति के संबंध में आख्या भी भेजने को कहा है।
मनोहर , जांगिड़
वार्ता