राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 26 2024 11:21PM पॉक्सो ऐक्ट में दोषी युवक को 20 वर्षों के कठोर कारावासपटना 26 अप्रैल (वार्ता) बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग पर लैंगिक हमला करने के अपराध में दोषी युवक युवक को आज 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के हवाईअड्डा थाना क्षेत्र स्थित कौशल नगर निवासी धर्मेंद्र कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे चार लाख रुपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2021 में दोषी ने पटना के हवाईअड्डा थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बालिका पर लैंगिक हमला किया था। इस संबंध में पटना के महिला थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सं. सूरजवार्ता