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तमिलनाडु सरकार ने खाद्य पदार्थों के साथ तरल नाइट्रोजन के सीधे सेवन पर लगाई रोक

चेन्नई, 26 अप्रैल (वार्ता) तमिलनाडु सरकार ने बिस्किट, आइसक्रीम, वेफर बिस्कुट आदि खाद्य पदार्थों के साथ सीधे उपभोग के लिए तरल नाइट्रोजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया कि परोसने से पहले भोजन या पेय से तरल नाइट्रोजन को पूरी तरह से वाष्पित किया जाना चाहिए। सरकार ने यह कदम स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों और पेशेवरों द्वारा तरल नाइट्रोजन के सीधे उपभोग चिंता जताने के बाद उठाया है, जिससे किसी के जीवन को भी खतरा हो सकता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि तरल नाइट्रोजन (आईएनएस 941) को केवल प्रसंस्करण सहायक के रूप में, ठंडक और वर्णक एजेंटों (ऐसे पदार्थ जो भोजन के संपर्क में तेजी से ठंड का कारण बन सकते हैं) के रूप में उत्पाद श्रेणी में प्रसंस्करण श्रेणियों के तहत परिशिष्ट सी-एस.नंबर 9 के अनुसार डेयरी आधारित मिठाइयों-आइसक्रीम में उपयोग की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा नाइट्रोजन (आईएनएस-941) का उपयोग केवल खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अनुसार पैकिंग गैस और फ्रीजेंट के रूप में किया जा सकता है। अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 38 (10) के अनुसार , नामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वैसे खाद्य व्यवसाय संचालक के खिलाफ कार्रवाई करें, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार बिस्किट, आइसक्रीम, वेफर बिस्कुट आदि जैसे खाद्य पदार्थों के साथ सीधे उपभोग के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं।
संतोष, यामिनी
वार्ता
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