IndiaPosted at: Oct 24 2016 9:14PM सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा : क्यों न तिहाड़ जेल भेजा जाये
नयी दिल्ली 24 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसे सीवान जेल से स्थानांतरित करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाये? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ राॅय की पीठ ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन तथा एक अन्य याचिकाकर्ता चंदा बाबू की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के अलावा केंद्र एवं बिहार सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है । शीर्ष अदालत ने नोटिस के जवाब के लिए इन सभी को चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 28 नवम्बर तय की गयी है । याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि सीवान शहाबुद्दीन का गृह जिला है और उसे अापराधिक रिकॉर्ड एवं दबदबे के कारण उसके मामले को प्रभावित करने की आशंका है । वह चश्मदीदों को डरा सकता है और दिवंगत पत्रकार राजदेव के परिवार के सदस्यों को भी धमका सकता है । याचिका में शहाबुद्दीन के सीवान जेल में रहने के दौरान घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसके सीवान में होने से विभिन्न मामलों के गवाहों को भी खतरा है । सुरेश.श्रवण वार्ता