राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Apr 7 2025 2:50PM कामरा ने प्राथमिकी को रद्द करने को लेकर खटखटाया न्यायालय का दरवाजामुंबई, 07 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे हास्य कलाकार कुणाल कामरा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है। कामरा ने न्यायालय ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की भी मांग की है। वहीं, न्यायालय ने कामरा की याचिका पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख तय की है। न्यायाधीश सारंग कोतवाल की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया गया। पीठ ने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तारी से राहत चाहिए, तो उन्हें उचित पीठ के पास जाना होगा।कामरा ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि पुलिस की कार्रवाई संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा है कि संविधान उन्हें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने श्री शिंदे के खिलाफ विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए कामरा को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे तीनों बार पेश नहीं हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अनुसार, उनके खिलाफ सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने से संबंधित धारा 353 (1) (बी) और 353 (2) और मानहानि के लिए 356 (2) के तहत अपराध शामिल हैं।एमआईडीसी पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में खार पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया था। श्री पटेल ने दावा किया कि खार के यूनिकॉन्टिनेंटल होटल में हैबिटेट स्टूडियो में एक कामरा ने श्री शिंदे के बारे में अपमानजनक बयान दिया, जिससे श्री शिंदे की बदनामी हुई और राजनीतिक दलों के बीच नफरत भड़की, जिससे उनकी पार्टी तथा उनके प्रतिद्वंद्वियों दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंची। कामरा के खिलाफ दो और एफआईआर भी दर्ज की गईं, जिनकी खार पुलिस जांच कर रही है।संतोष, उप्रेतीवार्ता