चेन्नई 06 अप्रैल (वार्ता) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तमिलनाडु में 5,832 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले के सिलसिले में कई स्थानों पर छापेमारी करने के एक दिन बाद रविवार को इस संबंध में सात मामले दर्ज किए।
सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अवैध खनन, परिवहन और समुद्र तट रेत खनिजों के निर्यात से संबंधित तमिलनाडु में शनिवार को 12 स्थानों पर छापे मारे गए।
सीबीआई ने तमिलनाडु के तीन तटीय जिलों तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी में 2000 से 2017 की अवधि के दौरान अवैध खनन से संबंधित एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका पर 17 फरवरी, 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 21 आरोपियों और छह कंपनियों , फर्मों और अज्ञात अधिकारियों एवं अन्य के खिलाफ सात मामले दर्ज किए हैं।
विज्ञप्ति में यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी खनन कंपनियों , निदेशकों , भागीदारों ने अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश रची और चोरी, धोखाधड़ी की तथा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन किया एवं लोक सेवकों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और आरोपी खनन कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि इन खनन कंपनियों ने खनिजों की लागत और रॉयल्टी के कारण सरकार को 5832.29 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई ने तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और चेन्नई में 12 स्थानों पर अवैध खनन, भंडारण, परिवहन और समुद्र तट रेत खनिजों के निर्यात में कथित रूप से शामिल आरोपी व्यक्तियों , फर्मों , कंपनियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ली जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
मामले में जांच जारी है।
जांगिड़.संजय
वार्ता