भारतPosted at: Apr 24 2024 10:47PM पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में नियुक्तियां रद्द करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर की याचिका
नयी दिल्ली, 24 अप्रैल (वार्ता) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के 23,123 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया है कि नियुक्तियां रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले से शिक्षा प्रणाली ठप हो जाएगी।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई कि सभी नियुक्तियों को रद्द करने से स्कूलों में एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाएगी, खासकर जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा हो।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को 22 अप्रैल 2024 को अवैध करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया था।
बीरेंद्र , जांगिड़
वार्ता