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सिद्धदोष बंदियों के विधिक अधिकारों का न हो हनन:न्यायमूर्ति तिवारी

देवरिया, 04 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिला कारागार का शुक्रवार को निरीक्षण करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सिद्धदोष बंदियों के विधिक अधिकारों का हनन न हो।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तिवारी द्वारा जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने कारागार में निरुद्ध सिद्धदोष बंदियों से उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी ली।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिन्हित सिद्धदोष बंदियों की अपीलें उच्चतम न्यायालय में योजित करने के लिए कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया।
सचिव ने समस्त एलएडीसीएस के साथ 49 सिद्धदोष बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनके मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा जिन बंदियों की अपील न हुई हो, उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने हेतु एलएडीसीएस को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बंदियों के विधिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए।
सं.संजय
वार्ता
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