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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एसएमए के तहत हुई दूसरी शादी को अमान्य करार दिया

बेंगलुरु, 25 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपनी पहली शादी के कायम रहते हुए 'विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए), 1954' के तहत की गई दूसरी शादी को अमान्य ठहराया है। न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम ने एक महिला की रिट याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला ने याचिका में दावा किया था कि वह एक मृतक व्यक्ति की दूसरी पत्नी है। अदालत ने कहा कि जब पक्षकार स्वेच्छा से 'विशेष विवाह अधिनियम' के तहत शादी करने का विकल्प चुनते हैं, तो वे पूरी तरह से उस कानून के प्रावधानों से बंधे होते हैं और उसकी अनिवार्य…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत दूसरी शादी अमान्य
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/07/26 15:25
पिछला अपडेट
25/07/26 15:25
स्थान
India