एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Sunday, October 11, 2026

न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के दौरान घायल हुए व्यक्ति की याचिका खारिज की

नैनीताल, 11 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के दौरान पैर में चोट लगने से घायल मोहम्मद अरशद अय्यूब की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह ने गत आठ अक्टूबर को सुनाए अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पहले सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है। आवेदक अय्यूब ने आरोप लगाया कि 16 जनवरी 2017 को प्रतिवादी नीतिशमणि त्रिपाठी और सीएस अधिकारी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की। जिससे उसका पैर टूट गया। उसे हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड अतिक्रमण याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
11/10/26 14:08
पिछला अपडेट
11/10/26 14:08
स्थान
India