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एसएसबी डिप्टी कमांडेंट की पदोन्नति पर उच्च न्यायालय का निर्देश, तीन सप्ताह में पूरी करनी होगी विभागीय जांच

नैनीताल, 28 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में उप कमांडेंट (संचार) के पद पर तैनात हरीश चंद्र सिंह बिष्ट के मामले में विभागीय जांच तीन सप्ताह के भीतर पूरी कर अंतिम आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि पदोन्नति के लिए चल रही प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार किया जाए, लेकिन उसका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। इसे विभागीय कार्यवाही से आरोपमुक्त होने की स्थिति में ही खोला जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर को यह…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड एसएसबी रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/10/26 18:31
पिछला अपडेट
28/10/26 18:31
स्थान
India