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नैनीताल में गुंडा अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई, 09 आरोपी जिला बदर घोषित

नैनीताल, 28 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड के नैनीताल में जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नौ आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत यह कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नौ आरोपियों को ''गुंडा'' घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर (जिला बदर) करने के आदेश जारी किए हैं। जिन आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें रामनगर, काठगोदाम, बनभूलपुरा और मुखानी थाना क्षेत्रों…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड जिला बदर घोषित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/03/26 00:00
पिछला अपडेट
28/03/26 00:00
स्थान
India