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जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की भूमि पर अतिक्रमण की डीएम को जांच के निर्देश

नैनीताल, 06 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा की जमीन पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण के मामले में जिलाधिकारी अल्मोड़ा को जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि संस्थान की ओर से अतिक्रमण के संबंध में विस्तृत प्रत्यावेदन दिए जाने के बाद जिलाधिकारी राजस्व अधिकारियों की एक समिति गठित कर आरोपों की जांच कराएं। समिति की अध्यक्षता तहसीलदार से कम रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। अदालत ने इस मामले में विगत शनिवार को सुनवाई की लेकिन आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय अतिक्रमण निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 13:57
पिछला अपडेट
06/11/26 13:57
स्थान
India