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उच्च न्यायालय ने मंडी परिषदों की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जनहित याचिका को किया खारिज

नैनीताल, 08 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की विभिन्न मंडी परिषदों की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता राजेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में विगत 6 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हो पायी। याचिका में प्रदेश की मंडी परिषदों की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका के साथ लगे दस्तावेजों के अवलोकन से साफ…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय अतिक्रमण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 10:28
पिछला अपडेट
08/10/26 10:28
स्थान
India