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देेहरादून के प्रस्तावित ऐलीवेटेड कोरिडोर के मामले में याचिकाकर्ताओं नहीं मिली ठोस राहत

नैनीताल, 05 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में आशारोड़ी-मियांवाला ऐलीवेटेड कोरिडोर के मामले में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को ठोस राहत नहीं दी है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक के समक्ष प्रत्यावेदन सौंपने और प्रोजेक्ट डायरेक्अर को प्रत्यावेदन पर तीन महीने में सम्यक् निर्णय लेने के निर्देेश दिये हैं। देहरादून के डिफेंस कालोनी निवासी सुशील कुमार और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर गुरूवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय ऐलीवेटेड रोड़
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/11/26 13:27
पिछला अपडेट
05/11/26 13:27
स्थान
India