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जल विद्युत कंपनियों पर टैक्स लगाने के मामले में हाईकोर्ट से राज्य सरकार को लगा झटका, अपील स्वीकार

नैनीताल, 27 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जल विद्युत कंपनियों पर बिजली उत्पादन कर (जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैक्स) थोपने के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह राज्य सरकार का विषय नहीं है है। यह केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने विभिन्न हाइड्रो पावर कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि विद्युत उत्पादन पर कर लगाना राज्य सूची का विषय नहीं है, इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा लगाया गया वाटर टैक्स असंवैधानिक है। गौरतलब…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय जल विद्युत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India