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उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ताओं को राहत, कठोर क़दम उठाने से पहले नोटिस देना होगा

नैनीताल, 03 नवम्बर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के ज्वालापुर थाने में दर्ज मुकदमे में याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी कठोर क़दम उठाने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करे। आरोपियों को नोटिस जारी करे। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने गत 02 नवंबर को तरुण राठौर और अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ताओं ने थाना कोतवाली ज्वालापुर में विगत 07 अक्टूबर को दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले में भारतीय दंड संहिता की 420 (धोखाधड़ी)…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 12:22
पिछला अपडेट
03/11/26 12:22
स्थान
India