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उच्च न्यायालय ने जहर खाने के मामले में थलीसैंण में दर्ज प्रकरण में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नैनीताल, 13 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने थैलीसैंण थाने में दर्ज चर्चित मामले में दो नामजद आरोपियों जगदीश सिंह और दीपक सिंह को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक दंडात्मक कार्रवाई करने पर पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। दोनों याचिकाकर्ताओं ने थैलीसैंण थाना, जिला पौड़ी गढ़वाल में 21 सितंबर 2026 को दर्ज एफआईआर को चुनौती दी। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 109, 351(2), 75 और 77 के तहत…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 10:01
पिछला अपडेट
13/10/26 10:01
स्थान
India