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वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में रोक बरकरार, सरकार को नोटिस जारी

नैनीताल, 10 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कार्य-प्रभारित (वर्क-चार्ज) कर्मचारियों के पेंशन रोके जाने सम्बन्धी 16 जनवरी के कार्यालय आदेश पर रोक जारी रखते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 16 जनवरी 2026 को राज्य सरकार द्वारा जारी उस कार्यालय ज्ञाप के प्रभाव और संचालन पर रोक जारी रखी है जो इन कर्मचारियों की पेंशन गणना में बाधा बन रहा था। बच्चन सिंह पवार व अन्य की याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने 'उत्तराखंड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा और विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022' की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय वर्कचार्ज कर्मचारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India