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गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को 7 साल की सजा

पिथौरागढ़, 06 जून (वार्ता) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शनिवार को दोषी को सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 20 फरवरी 2018 को कोतवाली डीडीहाट के अंतर्गत उद्यान विभाग सानदेव में कार्यरत उमेश सिंह की गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने चन्द्र प्रकाश आर्या निवासी कोटसाली, देघाट (अल्मोड़ा) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान डीडीहाट पुलिस ने मामले की गहन विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए और 18…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/06/26 08:28
पिछला अपडेट
06/06/26 08:28
स्थान
India