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हरिद्वार में स्टोन क्रेशर कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं बेच सकेंगे जब्त माल

नैनीताल, 07 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे रायवाला से भोगपुर तक अवैध खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए स्टोन क्रशर मालिको से कहा है कि वे अपने सीज वाहनों को छुड़ा सकते है लेकिन जब्त माल को बिना अदालत की अनुमति के बेच नही सकते हैं। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मातृ सदन की तरफ से कहा गया कि 30 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्टोन क्रेशरों के संचालन पर रोक लगाई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय स्टोन क्रेशर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/04/26 00:00
पिछला अपडेट
07/04/26 00:00
स्थान
India