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प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर हरिद्वार में धारा 163 लागू, केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध

हरिद्वार, 21 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग') सेवा की विषयवार लिखित परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। परीक्षा के मद्देनजर नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बुधवार को जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि 23 अक्टूबर (शुक्रवार) को हरिद्वार नगर क्षेत्र के तीन परीक्षा केंद्रों पर सामान्य एवं महिला शाखा…

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कुल शब्द:
101
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/10/26 07:49
पिछला अपडेट
21/10/26 07:49
स्थान
India