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एक राज्य का जाति वर्गीकरण दूसरे राज्य में स्वत: लागू नहीं होता: उच्च न्यायालय

भुवनेश्वर, 17 अक्टूबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति ओडिशा में केवल इस आधार पर उस दर्जे का दावा नहीं कर सकता कि वह उसी जाति से संबंधित है, जिसे ओडिशा राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा ने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संबंधित व्यक्ति को आदिवासी भूमि हस्तांतरण की अनुमति लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ओडिशा में उसे न तो अनुसूचित जाति…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा उच्च न्यायालय जाति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 08:37
पिछला अपडेट
17/10/26 08:37
स्थान
India