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न्यायालय ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

भुवनेश्वर, 24 मई (वार्ता) ओडिशा में झारसुगुड़ा की एक विशेष पॉस्को अदालत ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पुलिस ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी सौतेले पिता रंजीत मिश्रा को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2024 में झारसुगुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एक लिखित शिकायत में एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि उसका सौतेला पिता उसे जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। शिकायत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा दुष्कर्म आजीवन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/05/26 03:27
पिछला अपडेट
24/05/26 03:27
स्थान
India