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ओडिशा उच्च न्यायालय ने बिना ठोस सबूत के पीआईएल के गलत उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी

भुवनेश्वर, 08 अक्टूबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने बिना ठोस आधार वाली शिकायतों के लिए जनहित याचिकाओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ आशंका और बिना सबूत वाले दावों पर आधारित याचिकाओं के ज़रिए उसके विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन डैश की खंडपीठ ने कटक ज़िले की तिलाकाना ग्राम पंचायत के अंतर्गत डेमांडो गांव में स्थित सरकारी रेत खदान "लूना नदी रेत सैरात" की नीलामी को जारी रखने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा न्यायालय पीआईएल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 09:17
पिछला अपडेट
08/10/26 09:17
स्थान
India