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ओडिशा उच्च न्यायालय ने ग्रामेश्वर मंदिर परिसर में सरकारी निर्माण पर रोक लगाया

भुवनेश्वर, 04 अगस्त (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने पुरी जिले में ग्रामेश्वर मंदिर के संरक्षित क्षेत्र के भीतर चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, न्यायालय ने ओडिशा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1956 के कथित उल्लंघनों को लेकर राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति बी.पी. राउतराय ने सागर रंजन बिवाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि काकटपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्रामेश्वर मंदिर 1956 के अधिनियम के तहत एक संरक्षित…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा न्यायालय मंदिर निर्माण रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/08/26 08:47
पिछला अपडेट
04/08/26 08:47
स्थान
India