एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Sunday, October 4, 2026

ओडिशा उच्च न्यायालय ने ओएएएस अधिकारी की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश किया रद्द

भुवनेश्वर, 04 अक्टूबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अधिकारी को उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में माना जाए और उसी के अनुसार सभी परिणामी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाएं। राज्य सरकार के समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि सरकार तय तिथि (सुपरअन्युएशन) से महज चार महीने पहले अधिकारी को सेवानिवृत्त करते समय अनिवार्य सेवा संहिता दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रही। न्यायमूर्ति बिराजा प्रसन्न सतपथी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा न्यायालय सेवानिवृत्त बहाली
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
04/10/26 15:16
पिछला अपडेट
04/10/26 15:16
स्थान
India