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संपत्ति विवरण नहीं भरने से शिक्षकों का प्रमोशन नहीं रुक सकता : ओडिशा उच्च न्यायालय

भुवनेश्वर, 22 सितंबर (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने कहा है कि तय समय सीमा में ऑनलाइन सालाना संपत्ति का ब्योरा (प्रॉपर्टी स्टेटमेंट) जमा नही करना स्कूल शिक्षकों की पदोन्नति पर विचार करने में कोई रुकावट नहीं बन सकता है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उनके रिटर्न भौतिक रूप से स्वीकार करे। न्यायालय ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन स्कूल शिक्षकों के सालाना 'प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भौतिक' रूप से स्वीकार करें जो तय समय के भीतर एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए थे, इससे उनकी पदोन्नति पर का…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा संपत्ति विवरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/09/26 08:02
पिछला अपडेट
22/09/26 08:02
स्थान
India