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शादी के रजिस्ट्रेशन के बिना भी तलाक की अनुमति: कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगलुरु, 28 अप्रैल (वार्ता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत तलाक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि तलाक का मामला दायर करने के लिए शादी का आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। न्यायालय ने कहा है कि भले ही कानून जोड़ों को अपनी शादी रजिस्टर करने की अनुमति देता हो लेकिन अधिनियम की धारा 27 के तहत तलाक लेने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं बनाती है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति के. मनमधा राव ने यह फैसला एक पति-पत्नी के बीच चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कर्नाटक तलाक रज‍िस्‍ट्रेशन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India