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त्रिपुरा की अदालत ने पांच बांग्लादेशी नागरिकों को सज़ा सुनाई

अगरतला, 02 अक्टूबर (वार्ता) दक्षिण त्रिपुरा की एक स्थानीय अदालत ने आप्रवास और विदेशी अधिनियम के तहत पांच बंगलादेशी नागरिकों को चार चार महीने की साधारण कैद और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने गुरुवार को परिमल चंद्र दास (38), निशी दास (36), मृदुल दास (30), अर्जुन दास (30) और हेलेंदु दास (35) को दोषी ठहराया। ये सभी बंगलादेश के सुनामगंज जिले के धीराई थाना इलाके के कल्याणी के रहने वाले हैं। त्रिपुरा पुलिस के अनुसार दक्षिण त्रिपुरा जिले के राजनगर में पीआर बारी थाना के अधिकारियों ने 14 जून को इन पांच लोगों को पकड़ा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कानून त्रिपुरा बंगलादेश नागरिक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/10/26 08:14
पिछला अपडेट
02/10/26 08:14
स्थान
India