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विजय सरकार ने कानून व्यवस्था विभाग को आरटीआई से बाहर रखने का फैसला लिया वापस

चेन्नई, 27 सितंबर (वार्ता) तमिलनाडु की विजय सरकार ने सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर रखने संबंधी आदेश रविवार को वापस ले लिया। सरकार ने यह कदम आदेश को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और अन्य वर्गों की ओर से उठायी गयी आपत्तियों के बाद उठाया। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग ने 21 सितंबर को जारी आदेश के जरिए आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत सार्वजनिक (कानून-व्यवस्था) विभाग को 'खुफिया एवं सुरक्षा संगठन' के रूप में अधिसूचित किया था। आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद रविवार को इस पर व्यापक प्रतिक्रिया…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु आरटीआई बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/09/26 13:53
पिछला अपडेट
27/09/26 13:53
स्थान
India