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पूर्व मंत्री ए.वी. वेलु के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका मद्रास उच्च न्यायालय से खारिज

चेन्नई, 16 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुवन्नामलाई विधानसभा सीट से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ए.वी. वेलु की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने 23 अप्रैल को हुए चुनावों में श्री वेलु के निर्वाचन को पूरी तरह से वैध ठहराया है। तमिलनाडु विधानसभा में द्रमुक के सचेतक ए.वी. वेलु के खिलाफ यह चुनाव याचिका तमिझगा वेट्री कषगम (टीवीके) के पराजित उम्मीदवार अरुल अरुमुगम ने दायर की थी। न्यायमूर्ति भारत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने कहा कि याचिका में ऐसे कोई ठोस तथ्य नहीं…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु न्यायालय द्रमुक जीत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/09/26 13:57
पिछला अपडेट
16/09/26 13:57
स्थान
India