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अदालत ने एमजीआर की संपत्ति पर मालिकाना हक मांगने वाली याचिका खारिज की

चेन्नई, 26 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री मुरुदुर गोपालन रामचंद्रन (एमजीआर) की पत्नी जानकी रामचंद्रन के बेटे जे. सुरेंद्रन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तिरुचिरापल्ली (त्रिची) में एमजीआर की संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा था। इस याचिका में त्रिची में मौजूद दिवंगत एमजीआर की अचल संपत्ति के मालिकाना हक और प्रशासन के अधिकार-पत्र की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एडी मारिया क्लीट ने आदेश पारित करते हुए कानूनी उत्तराधिकार साबित न कर पाने के आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि प्रशासन का अधिकार-पत्र के लिए दायर याचिका…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तम‍िलनाडु संपत्ति एमजीआर याच‍िका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/09/26 13:57
पिछला अपडेट
26/09/26 13:57
स्थान
India