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त्रिपुरा : मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दो लोगों को दस वर्ष की सजा

अगरतला, 22 जुलाई (वार्ता) दक्षिण त्रिपुरा के सब्रूम स्थित एक विशेष स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दो लोगों को दोषी पाये जाने के बाद दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है और दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ठहराये गये व्यक्तियों के नाम सब्रूम निवासी अभिजीत दास (28) और सुब्रत दास (23) है। रिपोर्ट के अनुसार यह मामला 22 अप्रैल 2023 को हुई घटना से जुड़ा है। रात के समय पुलिस की एक गश्ती टीम ने सब्रूम-वैष्णवपुर मार्ग पर महेंद्रनाथ टीला के पास…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा तस्करी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 06:45
पिछला अपडेट
22/07/26 06:45
स्थान
India