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उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज न करने के मामले में फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

अगरतला, 08 मई (वार्ता) त्रिपुरा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक नागरिक के साथ मारपीट के गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज न करने के मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और जवाबदेही मांगी है। उच्च न्यायालय ने शहर के ढालेश्वर क्षेत्र की निवासी रत्ना रॉय द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में पश्चिम त्रिपुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को चार से छह अप्रैल तक पूर्वी अगरतला पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज तुरंत प्राप्त करने और सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। याचिका के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा न्यायालय प्राथमिकी फुटेज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India