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त्रिपुरा में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

अगरतला, 30 जून (वार्ता) त्रिपुरा में खोवाई की जिला और सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। खोवाई के जिला और सत्र न्यायाधीश ने कल्याणपुर थाना के अंतर्गत गौरांगटीला के निवासी प्रदीप नाथ चौधरी (40) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के उल्लंघन का दोषी पाया। यह घटना वर्ष 2024 की है। अदालत ने इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतने का प्रावधान किया। यह मामला कल्याणपुर थाना से शुरू हुआ था और इसे आईपीसी की…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा में पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/06/26 09:24
पिछला अपडेट
30/06/26 09:24
स्थान
India