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हैदराबाद की अदालत ने निजाम के महलों पर मालिकाना हक जताने वाली सोसायटी की याचिका खारिज की

हैदराबाद, 9 मार्च (वार्ता) हैदराबाद की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में 'मजलिस-ए-साहबजादगन सोसायटी' की दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अंतिम निजाम से जुड़ी कई ऐतिहासिक संपत्तियों पर अधिकार जताने की मांग की गई थी। सोमवार को जारी एक जानकारी के अनुसार, यह याचिका नवाब नजफ अली खान के दायर उस बंटवारे के मुकदमे में दखल देने के लिए लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने मीर उस्मान अली खान की संपत्तियों में अपना कानूनी हिस्सा मांगा है। इस मुकदमे में फलकनुमा पैलेस, किंग कोठी, चौमहल्ला पैलेस, पुरानी हवेली और तमिलनाडु में स्थित हेयरवुड और सीडर्स…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
निजाम सोसायटी याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India