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तथ्य छिपाकर अग्रिम जमानत मांगना पड़ा भारी: हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

नैनीताल, 23 सितंबर (वार्ता) तथ्यों को छिपाकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करना एक आवेदक को भारी पड़ गया। अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए आवेदक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने इसे न्यायालय को गुमराह करने का जानबूझकर किया गया प्रयास माना है। मामला आवेदक समीर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने से पहले आवेदक ने आपराधिक रिट याचिका डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या 603/2026 दाखिल की थी। उस याचिका में…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अग्रिम जमानत भारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/09/26 10:45
पिछला अपडेट
28/09/26 10:45
स्थान
India