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रामनगर के पुछड़ी के अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से राहत, लगाई रोक

रामनगर, 31 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय से शनिवार को रामनगर के पुछड़ी और रानीखेत रोड के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुने बिना अतिक्रमण न हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने फिलहाल चार माह के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। राज्य में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। खंडपीठ के समक्ष रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र और रानीखेत रोड के पीड़ित पक्षों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अतिक्रमणकारी राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 16:00
पिछला अपडेट
31/10/26 16:00
स्थान
India