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हाईकोर्ट का अहम निर्देश, अतिक्रमण के मामले में पहले याचिकाकर्ता की जांच, फिर आरोपों की पड़ताल

नैनीताल, 18 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के गांव मोहम्मदपुर जट में तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह सबसे पहले यह जांच करें कि कहीं याचिकाकर्ता ने खुद सरकारी या जल-निकाय भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं किया है।खंडपीठ ने कहा कि इसके बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण इंदरवीर उर्फ बॉबी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किये। आदेश…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अतिक्रमण जलाधिकारी निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/10/26 11:02
पिछला अपडेट
18/10/26 11:02
स्थान
India