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हाईकोर्ट ने सेठपुर गांव में अतिक्रमण के मामले में चकबंदी अधिकारी को दी जिम्मेदारी

नैनीताल, 08 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले के विकासखंड लक्सर की ग्राम पंचायत सेठपुर में अतिक्रमण हटाने के संबंध में चकबंदी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि वह पहले यह पता लगाए कि पंचायत के सदस्यों ने ग्राम प्रधान को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने का कोई प्रस्ताव वास्तव में पारित किया था या नहीं। इसके बाद कानून सम्मत निर्णय ले। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 7 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। ग्राम पंचायत सेठपुर के ग्राम प्रधान की ओर से कहा गया कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अतिक्रमण जिम्मेदारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 11:19
पिछला अपडेट
08/10/26 11:19
स्थान
India