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सोनाली नदी किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने दिये कार्रवाई के निर्देश, एक साल में हटाना होगा कब्जा

नैनीताल, 18 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार जिले में सोनाली नदी के किनारे की जमीन से समयबद्ध ढंग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने 15 अक्टूबर को जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध हुई। हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर, पोस्ट प्रह्लादपुर निवासी रविंद्र कुमार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सोनाली नदी के किनारे की भूमि पर भू-माफिया और अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अतिक्रमण निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/10/26 11:16
पिछला अपडेट
18/10/26 11:16
स्थान
India