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इस्तीफा देने वाले अन्नाद्रमुक विधायकों से उपचुनाव का खर्च वसूलने की जनहित याचिका एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज

चेन्नई, 29 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के इस्तीफा देने वाले छह विधायकों से उनके चुनाव क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव का खर्च वसूलने की मांग करने वाली जनहित याचिका को मंगलवार को एक लाख रुपये के हर्जाने के साथ खारिज कर दिया। गौरतलब है कि अन्नाद्रमुक के व्हिप का उल्लंघन करते हुए विश्वास मत के दौरान तमिझगा वेत्री कझगम (टीवीके) सरकार का समर्थन करने वाले 25 विद्रोही विधायकों में शामिल छह पूर्व विधायकों मरगथम कुमारवेल (मदुरंतकम), पी. सत्यभामा (धारापुरम), इसक्की सुब्बैया (अंबासमुद्रम), एस. जयकुमार (पेरुंदुरई), एम.आर. विजयभास्कर (करूर) और सी. विजयभास्कर…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अन्नाद्रमुक याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 10:48
पिछला अपडेट
29/09/26 10:48
स्थान
India