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मेकेदातु पर तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव के खिलाफ अन्नाद्रमुक की याचिका खारिज

चेन्नई, 23 सितंबर (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने कावेरी नदी पर मेकेदातु में कर्नाटक के संतुलन जलाशय परियोजना बनाने के कदम का विरोध करते हुए एक नया न्यायाधिकरण बनाने की मांग वाले प्रस्ताव के खिलाफ दाखिल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री एवं राज्य विधानसभा में अन्नाद्रमुक के व्हिप एग्री एस.एस. कृष्णमूर्ति की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह विधानसभा के कामकाज में दखल नहीं दे सकती। दोनों पक्षों…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अन्नाद्रमुक याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 12:42
पिछला अपडेट
23/09/26 12:42
स्थान
India